69000/31661 की सुनवाई- इलाहाबाद हाइकोर्ट में राज्य सरकार ने माना की गलती हुई है , कोर्ट ने अगली तारिख दी
आज याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने एडवोकेट जनरल से उनका यह बयान दर्ज करने की बात पूछी तो उन्होंने इस पर सहमति दे दी और कहा कि सूची जारी करने में एनआईसी व बेसिक शिक्षा परिषद के स्तर से हुई गलती को सुधारा जाएगा तथा कम गुणांक वालों को दिए गए नियुक्ति पत्र निरस्त कर अधिक गुणांक पाने वालों का चयन किया जाएगा। याचियों के अधिवक्ता का कहना था कि नियुक्ति पत्र की जारी सूची में कई ऐसे मामले हैं जिनमें कम गुणांक वालों को नियुक्ति पत्र दे दिए गए जबकि अधिक गुणांक वाले चयन से बाहर हैं।
कोर्ट में एडवोकेट जनरल राघवेन्द्र ने बताया की एन आई सी और बेसिक सिक्षा परिषद से जो गलती हुई है, उसकी जांच सरकार द्वारा गठित कमेटी से की जायेगी। अत अगली सुनवाई कोर्ट ने 17 नवंबर की तय की है।


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